सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को जारी किया नोटिस, 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई

New Delhi, 6 अक्टूबर . लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर Supreme court ने Saturday को केंद्र Government और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया. यह याचिका वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने दाखिल की है.

Supreme court ने केंद्र Government और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन को सोनम वांगचुक की कथित रूप से गैर-कानूनी हिरासत के खिलाफ दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने आदेश दिया कि हिरासत से संबंधित दस्तावेज और आदेश की कॉपी याचिकाकर्ता यानी वांगचुक की पत्नी को मुहैया कराई जाए.

सुनवाई के दौरान Supreme court ने यह भी निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक को जेल में उचित चिकित्सा सुविधा दी जाए.

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर (Tuesday ) तय की है.

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने अपनी याचिका में कहा था कि सोनम वांगचुक को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है और उन्हें किसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया. उन्होंने अपील की कि Supreme court तुरंत हस्तक्षेप करते हुए सोनम वांगचुक को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दे, ताकि उनकी सुरक्षा और कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें.

इससे पहले, गीतांजलि अंगमो ने President द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक पत्र लिखा था. उन्होंने पत्र में लिखा, “मेरे पति को पिछले 4 साल से लोगों के हितों के लिए काम करने की वजह से बदनाम किया जा रहा है. वह कभी भी किसी के लिए खतरा नहीं बन सकते.”

बता दें कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. इस हिंसा में चार लोगों की जान चली गई थी. यह हिंसा लेह में लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई. करीब 90 लोग हिंसा के दौरान घायल हुए थे.

डीसीएच/