ईडी ने देहरादून में सरकारी जमीन घोटाले में 2.20 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की

देहरादून, 4 अक्टूबर . Enforcement Directorate (ईडी) के देहरादून उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 1 अक्टूबर को सुधीर विंडलास और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक कार्रवाई की.

इस कार्रवाई में लगभग 2.20 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया. यह संपत्ति गोपाल गोयनका के नाम पर दर्ज है.

यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), देहरादून द्वारा दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकी (First Information Report ) के आधार पर की गई जांच के बाद हुई. सीबीआई की प्राथमिकी में Governmentी जमीन पर अन्य व्यक्तियों द्वारा Governmentी राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्जे और अतिक्रमण के गंभीर आरोप हैं.

ईडी की जांच से पता चला कि गोपाल गोयनका और उसके अन्य सहयोगियों ने देहरादून के जोहरी गांव में Governmentी जमीन लगभग 2 हेक्टेयर की धोखाधड़ी से बिक्री की. उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर Governmentी जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की, जिनमें जिल्द, खतौनी और खसरा दस्तावेजों में बदलाव किए गए. जमीन के वास्तविक क्षेत्रफल को रिकॉर्ड में गलत तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया, जिससे यह बिक्री संभव हो सकी.

इस जांच से यह भी सामने आया कि गोपाल गोयनका ने इस अवैध तरीके से बेची गई Governmentी जमीन से गैरकानूनी तरीके से भारी धनराशि अर्जित की है. इस धनराशि का उपयोग और भी अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला सामने आया है.

ईडी ने इस मामले में 1 अक्टूबर को पीएमएलए की धारा के तहत उक्त अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया. अभी जांच जारी है और आगे भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है.

Enforcement Directorate ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए वह लगातार सतर्क है. साथ ही, जनता से भी अपील की गई है कि वे इस प्रकार की गड़बड़ी की सूचना अधिकारियों को दें ताकि देश की Governmentी संपत्ति की रक्षा की जा सके.

वीकेयू/डीएससी