गांधी जयंती के अवसर पर बेंगलुरु में मांस बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध: जीबीए

Bengaluru, 29 सितंबर . ग्रेटर Bengaluru प्राधिकरण (जीबीए) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि गांधी जयंती के मौके पर Bengaluru शहर की सीमा के अंदर जानवरों की हत्या (स्लॉटर) और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. यह निर्णय जीबीए के स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के विशेष आयुक्त द्वारा लिया गया है.

गौरतलब है कि महात्मा गांधी की जयंती देशभर में अहिंसा के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है. महात्मा गांधी ने अपने जीवन में हमेशा शाकाहार और अहिंसा का समर्थन किया था.

2 अक्टूबर को न सिर्फ Governmentी छुट्टी होती है, बल्कि यह दिन राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता अभियान, जनसेवा और शांति के संदेश को फैलाने के लिए भी मनाया जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए जीबीए ने तय किया है कि उस दिन सभी स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे और मांस की कोई भी दुकान नहीं खुलेगी.

जीबीए की ओर से साफ कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी पूरे शहर में निगरानी रखेंगे ताकि आदेश का सख्ती से पालन हो सके.

नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में यह भी बताया गया है कि यह प्रतिबंध केवल 2 अक्टूबर के दिन ही लागू रहेगा, लेकिन इसका पालन सभी संबंधित व्यापारियों और दुकानदारों को अनिवार्य रूप से करना होगा. यदि किसी व्यक्ति को इस आदेश से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो वह जीबीए कार्यालय से संपर्क कर सकता है.

बता दें कि Madhya Pradesh के मैहर में भी अधिकारियों ने नवरात्रि उत्सव के दौरान मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया है. यह प्रतिबंध 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा.

इस बीच, गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर नवरात्रि के दौरान मंदिरों, स्कूलों और आवासीय क्षेत्रों के पास मांस और मछली की दुकानों को बंद करने की मांग की थी.

वीकेयू/डीकेपी