New Delhi, 29 सितंबर . अधिकारियों और मानवाधिकार अधिवक्ताओं के अनुसार, पेरू की President दीना बोलुआर्टे की Government और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक Police अधिकारी सहित 19 लोग घायल हो गए हैं.
सप्ताहांत में सैकड़ों लोगों ने भारी Police बल की मौजूदगी में मध्य लीमा (पेरू की राजधानी) में Governmentी कार्यालयों की ओर मार्च किया. युवाओं ने Police पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके, जिसका जवाब Police ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाकर दिया.
पेरू में विभिन्न मानवाधिकार संगठनों के मेल से बने नेशनल ह्यूमन राइट्स को-आर्डिनेटर (सीएनडीडीएचएच) ने Sunday को बताया कि झड़प में एक पत्रकार सहित 18 लोग घायल हुए हैं.
पेरू Police ने Saturday को social media पर झड़पों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया, “विभिन्न समूहों द्वारा आयोजित मार्च के दौरान एक Police अधिकारी पेट्रोल बम से थोड़ा झुलस गया.”
सीएनडीडीएचएच ने हिंसा के लिए Police को जिम्मेदार ठहराया है. उसने Saturday को social media प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘विरोध को अपराध नहीं अधिकार बताया.’ अपनी पोस्ट में लिखा, “हम पेरू Police की लामबंद हो रही जनता पर किए गए हमले की निंदा करते हैं. यह कार्रवाई शांतिपूर्ण विरोध को कमजोर करती है और संविधान में मान्यता प्राप्त प्रदर्शन के अधिकार का उल्लंघन करती है.” साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे उन लोगों के खिलाफ होने वाली आक्रामकता को रोकने और उसकी जांच करने के लिए सतर्क रहें जो वैध रूप से अपने विरोध के अधिकार का प्रयोग करते हैं.
इससे पहले Sunday को सीएनडीडीएचएच ने एक्स पोस्ट में लिखा, “हम Police से विरोध के अधिकार का सम्मान करने का आह्वान करते हैं. भारी मात्रा में आंसू गैस छोड़ने का कोई औचित्य नहीं था, लोगों पर हमला करने की तो बात ही छोड़ दीजिए.”
कथित भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के विरोध में सैकड़ों परिवहन कर्मचारियों और जेनरेशन जी युवा समूह द्वारा Sunday रात को निकाले गए मार्च को दर्जनों Police अधिकारियों ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके तितर-बितर कर दिया.
बोलुआर्टे Government ने 5 सितंबर को एक कानून पारित किया था जिसके बाद देश का युवा नाराज है. सामाजिक अशांति बढ़ गई है, जिसमें युवाओं को नौकरी की असुरक्षा और 70 प्रतिशत से अधिक की अनौपचारिक रोजगार दर के बावजूद निजी पेंशन फंड में योगदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है. Government के नए नियम के मुताबिक, 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को किसी न किसी पेंशन कंपनी से जुड़ना होगा.
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केआर/