करूर भगदड़ : एक्टर विजय ने मारे गए लोगों के परिवारों को 20 लाख रुपए देने का किया ऐलान

चेन्नई, 28 सितंबर . टीवीके के नेता और Actor विजय ने Saturday को तमिलनाडु के करूर जिले में रैली की थी. इस रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है. 

दूसरी तरफ Actor-राजनेता विजय ने Saturday को हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की.

उन्होंने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा करते हुए बताया कि वह इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देंगे. साथ ही घायलों को भी 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया.

Actor विजय ने अपने संदेश में लिखा, “Saturday को करूर में जो हुआ, उसके बारे में सोचकर, मेरा दिल और दिमाग बहुत व्यथित है. अपनों को खोने के अपार दुख के बीच, मेरे पास उस दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं, जो मेरे दिल को सहना पड़ रहा है. मेरी आंखें नम हैं और इस बारे में सोचकर मैं और भी दुखी हो रहा हूं.”

उन्होंने आगे लिखा, “आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूं, मेरे जेहन में बार-बार घूम रहे हैं. जितना अधिक मैं अपने उन प्रियजनों के बारे में सोचता हूं, उतना ही मैं और भी दुखी हो जाता हूं. यह वास्तव में हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है. चाहे कोई भी कितनी सांत्वना दे, अपनों का नुकसान असहनीय है. फिर भी आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं उन सभी परिवारों को 20 लाख रुपए और उन घायलों को 2 लाख रुपए प्रदान करना चाहता हूं, जो इलाज करा रहे हैं. बेशक इतने बड़े नुकसान को देखते हुए यह राशि कोई खास मायने नहीं रखती. फिर भी इस समय आपके परिवार का सदस्य होने के नाते, मेरे प्रियजनों, भारी मन से आपके साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है.”

पोस्ट के अंत में उन्होंने ईश्वर से घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होकर घर लौट आने की प्रार्थना की है.

यह हादसा Saturday को उस समय हुआ, जब हजारों समर्थक विजय के संबोधन को सुनने के लिए इकट्ठा थे. कार्यक्रम स्थल पर भीड़ बढ़ती चली गई. इसी दौरान भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

तमिलनाडु के Chief Minister एमके स्टालिन ने इस घटना को ‘गंभीर और चिंताजनक’ बताया.

दूसरी तरफ करूर नगर Police ने टीवीके पश्चिम जिला सचिव मथियालगन, महासचिव आनंद और संयुक्त सचिव निर्मल कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 110, 125 बी और 223 के तहत मामला दर्ज किया है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 और 110 क्रमशः हत्या के प्रयास और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित हैं.

जेपी/एबीएम