बरेली, 27 सितंबर . उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति को देखते हुए गृह विभाग ने टेलीकॉम सेवाओं को 48 घंटे के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद के बाद उत्पन्न तनाव के मद्देनजर लिया गया है.
गृह विभाग के सचिव गौरव दयाल ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 7 और टेलीकॉम सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के तहत यह आदेश जारी किया. निलंबन Saturday की देर रात 12:30 बजे से शुरू होकर Monday रात 12:30 बजे तक प्रभावी रहेगा. आदेश के अनुसार, बरेली जिले में सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की एसएमएस सेवाएं और मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवाएं (ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच, एडीएसएल, डीएसएल, वायरलेस सहित) पूरी तरह बंद रहेंगी.
गृह विभाग ने अधिसूचना में कहा कि social media प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए चित्र, वीडियो और टेक्स्ट के प्रसार से भावनाएं भड़कने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है. यह कदम जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए उठाया गया है ताकि जान-माल का नुकसान रोका जा सके.
गृह सचिव गौरव दयाल ने कहा, “social media के दुरुपयोग से शांति भंग होने की आशंका है. इसलिए यह निलंबन जरूरी है.” बरेली Police ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और प्रमुख चौराहों पर भारी फोर्स तैनात की गई है. Police अधीक्षक अनुराग शर्मा ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
पूरा विवाद Kanpur में बरावफात जुलूस के दौरान ‘आई लव मोहम्मद’ बैनर लगने से शुरू हुआ, जो बाद में बरेली, मुरादाबाद, रामपुर जैसे प्रदेश के अन्य जिलों में फैल गया. बरेली में Friday को नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें 10 Policeकर्मी घायल हुए और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया. इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान सहित कई लोग गिरफ्तार हुए. हिंदू संगठनों ने जवाब में ‘आई लव महादेव’ और ‘आई लव राम’ जैसे पोस्टर लगाए, जिससे तनाव और बढ़ गया.
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एससीएच