New Delhi, 25 सितंबर . दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली Police को एक अहम आदेश जारी किया है. अदालत ने Police को निर्देश दिया है कि आरोपी राजेश भाई सकारिया को First Information Report की कॉपी उपलब्ध कराई जाए.
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि Supreme court के पूर्व निर्णय के अनुसार किसी भी आरोपी को First Information Report की प्रति उपलब्ध कराना उसका अधिकार है. इस आधार पर आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे First Information Report की कॉपी दी जाए.
हालांकि, इस दौरान दिल्ली Police ने आरोपी की अर्जी का कड़ा विरोध किया. Police की ओर से कहा गया कि इस मामले में दर्ज First Information Report को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और उसकी प्रति साझा करने से जांच और अन्य पहलुओं पर असर पड़ सकता है. Police ने अदालत से आरोपी की याचिका को खारिज करने की मांग भी की.
दिल्ली Police ने यह भी कहा कि यदि आरोपी यह लिखित आश्वासन देता है कि First Information Report की प्रति किसी और व्यक्ति या संस्था के साथ साझा नहीं की जाएगी, तो इसे उसके साथ साझा किया जा सकता है.
बता दें कि एक जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता पर हमला किया गया था. साप्ताहिक ‘जन सुनवाई’ के दौरान एक व्यक्ति अचानक बाहर आया और Chief Minister पर एक भारी वस्तु फेंकी, जिसके कारण रेखा गुप्ता जमीन पर गिर गई थीं. इस मामले में Police ने राजेश भाई सकारिया और उसके साथ तहसीन सैय्यद को गिरफ्तार किया था.
दिल्ली Police के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि राजेश और तहसीन दोनों डॉग लवर हैं और लगातार संपर्क में थे. पूछताछ में तहसीन ने स्वीकार किया कि उसे राजेश की पूरी प्लानिंग की जानकारी थी.
दिल्ली Police ने राजकोट निवासी राजेश खिमजी पर दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया है.
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पीएसके