हेराफेरी मामले में सीबीआई अदालत ने एसएसबी के सहायक कमांडेंट और उपनिरीक्षक को सुनाई सजा

New Delhi, 24 सितंबर . केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने एसएसबी के सहायक कमांडेंट और उपनिरीक्षक को 24 लाख रुपए मूल्य के जब्त माल की हेराफेरी के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

Patna की सीबीआई कोर्ट ने Wednesday को तत्कालीन डिप्टी कमांडेंट आनंद कुमार (मृत्यु हो गई), असिस्टेंट कमांडेंट विजय कुमार झा और एसआई अपूर्वा Government (दोनों 19वीं बटालियन, एसएसबी, बथनाहा, फारबिसगंज) को 24 लाख रुपए मूल्य के जब्त माल की हेराफेरी के लिए 50 हजार रुपए प्रत्येक के जुर्माने के साथ एक वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई.

सीबीआई ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह मामला दर्ज किया. इसमें आरोप लगाया गया कि आनंद कुमार, विजय कुमार झा और एसआई अपूर्वा Government ने वर्ष 2009 के दौरान आपस में एक आपराधिक साजिश रची और लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी और बेईमानी से उनके द्वारा जब्त किए गए लगभग 24 लाख रुपए मूल्य के एक ट्रक सुपारी का गबन किया.

जांच के बाद सीबीआई ने 13 जुलाई 2012 को तत्कालीन डिप्टी कमांडेंट आनंद कुमार (मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई), असिस्टेंट कमांडेंट विजय कुमार झा और सब-इंस्पेक्टर अपूर्व Government के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

कोर्ट ने आरोपियों पर लगे आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई.

इससे पहले, 23 सितंबर को सीबीआई मामलों की विशेष अदालत (Ahmedabad) ने एक पुराने फर्जी फायर इंश्योरेंस क्लेम घोटाले में दो लोगों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की कारावास और कुल 60 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है.

जिन दो लोगों को सजा सुनाई गई है, उनमें पहला आरोपी राशिक जे पटेल दलसानिया (मीरा केमिकल्स, जीआईडीसी पनोली, भरूच का पार्टनर है) को 5 साल की सजा और 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. वहीं दूसरा दोषी संजय रमेश चित्रे (एसआर चित्रे एंड कंपनी का प्रोप्राइटर और सर्वेयर था) को 5 साल की सजा और 15 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है.

एएसएच/