New Delhi, 24 सितंबर . दिल्ली के बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट मामले में ड्राइवर गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर Thursday के लिए सुनवाई टल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है.
Wednesday को मामले में सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली Police को निर्देश दिया कि वह बीएमडब्ल्यू कंपनी से संपर्क करके स्पीड का डेटा मंगाए. कोर्ट ने Police से घटना का cctv भी लाने को कहा है.
गगनप्रीत कौर के वकील प्रदीप कुमार ने कोर्ट में दलील दी कि वह 10 दिन से हिरासत में है. हम अग्रिम जमानत नहीं मांग रहे हैं, इसलिए Police यह नहीं कह सकती है कि गगनप्रीत जांच को प्रभावित कर सकती है.
वकील ने कहा कि हमने जांच में पूरा सहयोग किया है. मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस भी Police को दिए हैं.
इसके बाद, पीड़ित पक्ष की तरफ से गगनप्रीत की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अगर एक्सीडेंट के बाद उसे वहीं छोड़ देते तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती. प्लान के तहत 19 किलोमीटर ले जाया गया, जबकि वेंकटेश्वर हॉस्पिटल सबसे पास था.
दिल्ली Police ने भी Wednesday को कोर्ट में पक्ष रखा. Police ने गगनप्रीत की जमानत याचिका खारिज किए जाने की मांग की और कहा, “एक्सीडेंट के मामले में ‘गोल्डन आवर’ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. इन्होंने इतनी दूर ले जाकर उसे गवां दिया, जबकि कई बड़े अस्पताल रास्ते में पड़ते हैं.”
दिल्ली Police ने आरोप लगाया कि न्यूलाइफ हॉस्पिटल में आरोपी ने अपने बचाव के लिए एमएलसी तैयार कराया.
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है. याचिका पर कोर्ट Thursday को 2 बजे फिर से सुनवाई करेगा.
सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में गगनप्रीत कौर के वकील प्रदीप कुमार ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक-दो दिन में आ जाएगी. तब मौत का सही समय पता चलेगा. मामले की सुनवाई Thursday तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
पीड़िता के वकील अतुल कुमार ने कहा, “Wednesday की सुनवाई में बचाव पक्ष ने दलील दी कि First Information Report और cctv फुटेज में दुर्घटना का विवरण अलग-अलग है. उनका दावा है कि आरोपी ने घायल की मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए वह उसे न्यूलाइफ अस्पताल ले गया. इस वजह से और इस तथ्य के कारण कि पीड़िता के दो बच्चे हैं, वे जमानत की मांग कर रहे हैं. हमने अपनी तरफ से दलीलें रखी हैं.”
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डीसीएच/