दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना: गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर टली सुनवाई

New Delhi, 20 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने Saturday को दिल्ली बीएमडब्ल्यू सड़क दुर्घटना मामले की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए टाल दी.

अदालत ने Police की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि वे अभी तक उसका मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाए हैं.

जांचकर्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग को बताया कि वे इस समय उसे जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है.

अभियोजन वकील ने कहा कि हमें अभी तक आरोपी का मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है.

कौर के वकील ने अदालत को बताया कि कौर का फोन उनके पति के पास है और Saturday शाम तक वह इसे Police को सौंप देंगे. उन्होंने दावा किया कि कौर का ड्राइविंग लाइसेंस पहले जांचकर्ताओं को दे दिया गया था, लेकिन अगर यह अभी भी रिकॉर्ड में नहीं है, तो परिवार इसे दोबारा Police को सौंप देगा.

14 सितंबर को धौला कुआं के पास हुए एक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के उप-सचिव नवजोत सिंह की मौत और उनकी पत्नी संदीप कौर के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में कौर को गिरफ्तार किया गया है. यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ.

पीड़ित दंपत्ति मोटरसाइकिल से बंगला साहिब गुरुद्वारा से लौट रहे थे, तभी उन्हें कथित तौर पर गगनप्रीत कौर द्वारा चलाई जा रही एक बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी. हादसे के समय उनका पति पैसेंजर सीट पर बैठा था.

एक अन्य घटनाक्रम में अदालत ने आरोपी द्वारा दायर एक अलग आवेदन पर Police को नोटिस जारी किया. इस आवेदन में दुर्घटना स्थल का cctv फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की गई थी.

दुर्घटना के बाद, Police ने हत्या के प्रयास और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे विभिन्न आपराधिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया. Police सबूतों से छेड़छाड़ करने के संभावित प्रयासों की भी जांच कर रही है.

पीएसके