New Delhi, 18 सितंबर . भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी से जुड़े मामले में साकेत कोर्ट ने Friday को महत्वपूर्ण फैसला लिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई इन कैमरा (बंद कमरे में) की जाएगी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत का यह निर्णय लिया गया है.
सुनवाई के दौरान दिल्ली Police ने अदालत से समीर मोदी की 3 दिन की Police हिरासत बढ़ाने की मांग की. Police ने कोर्ट को दलील दी कि शिकायतकर्ता पहले आरोपी के साथ ही काम करती थी और जांच के लिए हिरासत बढ़ाना आवश्यक है.
वहीं, शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि चूंकि यह मामला बेहद संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए इसकी सुनवाई इन कैमरा (बंद कमरे में) होनी चाहिए. समीर मोदी की ओर से पेश वकील ने इस मांग का विरोध किया. उनके वकील ने तर्क दिया कि जमानत याचिका पर सुनवाई इन कैमरा में नहीं की जाती है. हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अदालत इन कैमरा सुनवाई की मांग को स्वीकार करती है.
बता दें कि दिल्ली Police ने दुष्कर्म के मामले में समीर मोदी को गिरफ्तार किया है. Thursday को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की Police ने समीर मोदी को हिरासत में लिया था. वह विदेश से दिल्ली वापस लौटे थे, जहां एयरपोर्ट पर ही उन्हें Police ने हिरासत में ले लिया.
समीर मोदी पर आरोप है कि उन्होंने कई साल पहले एक महिला के साथ बलात्कार किया था. यह मामला काफी पुराना है, लेकिन लंबे समय तक चल रही जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद Police ने समीर मोदी को गिरफ्तार किया.
गिरफ्तारी के बाद Police ने समीर मोदी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें Police कस्टडी में भेजा गया. Police का दावा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं.
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पीएसके