चेन्नई, 17 सितंबर . कैटरिंग कंपनी ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले 15 दिनों में उसके भोजन और खानपान सेवा के 12.5 करोड़ के अनुबंध रद्द कर दिए गए हैं. यह कथित तौर पर इसलिए हुआ कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर जोय क्रिजिल्डा ने social media पर अपमानजनक पोस्ट किए थे.
मधमपट्टी थांगवेलु हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने कहा कि ‘मधमपट्टी पकाशाला’ ब्रांड को बहुत नुकसान हुआ है. कंपनी का यह दावा है कि क्रिजिल्दा, जो कि यह कहती हैं कि उन्होंने कंपनी के निदेशक रंगराज से शादी की है, ने social media पर गलत बातें पोस्ट करना शुरू कर दीं.
वरिष्ठ वकील पी.एस. रमन ने न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार के सामने, विजयन सुब्रमण्यन की सहायता से, यह तर्क रखा कि social media पोस्ट में इस्तेमाल किए गए हैशटैग उन लोगों को गलत संदेश दे रहे हैं.
रमन ने अदालत से कहा कि कंपनी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ है और ग्राहक अनुबंधों से पीछे हट रहे हैं. उन्होंने यह कहा कि डिजाइनर को ऐसे हैशटैग इस्तेमाल करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जाए.
क्रिजिल्डा की ओर से वरिष्ठ वकील एस. प्रभाकरन ने याचिका का विरोध करते हुए कंपनी द्वारा 12.5 करोड़ के नुकसान का दावा खारिज किया. उन्होंने बताया कि शिकायत में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है और यह बात केवल मौखिक रूप से कही गई थी.
क्रिजिल्डा की ओर से वरिष्ठ वकील एस. प्रभाकरन ने याचिका का विरोध करते हुए कंपनी के 12.5 करोड़ के नुकसान के दावे को खारिज किया. उन्होंने अदालत में कहा कि यदि कंपनी इस तरह के नुकसान का दावा करती है, तो उसे लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए.
प्रभाकरन ने अपनी मुवक्किल के social media पोस्ट का बचाव करते हुए कहा कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता. उन्होंने क्रिजिल्डा के बयान का हवाला देते हुए कहा, “शादी के बाद मुझे धोखा दिया गया. अब मैं गर्भावस्था के अंतिम चरण में हूं. मेरा जीवन बर्बाद हो गया है.”
वकील ने यह भी सवाल उठाया कि कंपनी अपने निदेशक को क्यों बचा रही है, जबकि क्रिजिल्डा ने 29 अगस्त को रंगराज के खिलाफ Police में शिकायत दर्ज कराई थी.
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एसएचके/डीएससी