Mumbai , 17 सितंबर . बॉम्बे हाईकोर्ट ने Actor अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आने वाली फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि यह फिल्म न्यायपालिका और वकीलों का मजाक उड़ाती है, जिससे देश की न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचती है.
याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और कुछ आपत्तिजनक सीन्स और गानों को हटाने की मांग की गई थी. लेकिन, कोर्ट ने इस पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाते हुए कहा कि ऐसी बातों से न्यायपालिका पर कोई असर नहीं पड़ता.
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, “हमें जज बनने के पहले दिन से ही ऐसे मजाक का सामना करना पड़ता है. चिंता मत कीजिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता.”
कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म के एक ट्रेलर या गाने को देखकर तय करना कि यह पूरी फिल्म न्यायपालिका का मजाक उड़ाती है, जल्दबाजी होगी.
याचिकाकर्ता संस्था ‘एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस’ ने फिल्म के एक गाने ‘भाई वकील है’ को आपत्तिजनक बताया और कहा कि इस गाने में वकीलों को गलत तरीके से पेश किया गया है. साथ ही याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने दावा किया कि फिल्म में एक सीन में जजों को ‘मामू’ कहा गया है, जो न्यायपालिका का अपमान है.
उन्होंने अदालत से मांग की कि या तो फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए या उसमें आवश्यक बदलाव किए जाएं.
हालांकि, फिल्म निर्माताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि इसी तरह की एक याचिका पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दायर की गई थी, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यह माना था कि फिल्म के ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं है, जो कानून व्यवस्था या वकीलों की छवि को नुकसान पहुंचाता हो.
इससे पहले Madhya Pradesh हाईकोर्ट और Gujarat हाईकोर्ट में भी फिल्म को लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई थी.
निर्देशक सुभाष कपूर की ‘जॉली एलएलबी 3’ फिल्म कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित है और इसमें हास्य के साथ-साथ सामाजिक व्यंग्य का तड़का भी है. ‘जॉली एलएलबी’ फिल्म का यह तीसरा पार्ट है और दर्शकों में इसे लेकर पहले से काफी उत्साह है. ‘जॉली एलएलबी 3’ 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
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पीके/एबीएम