New Delhi, 16 सितंबर . केंद्र Government द्वारा Tuesday को दी गई जानकारी के अनुसार, GST सुधार रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल उत्पाद और ग्रीन मोबिलिटी को अधिक किफायती और सुलभ बनाकर India के जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. लागत में कटौती, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने और सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज को समर्थन प्रदान कर नए बदलाव प्रदूषण नियंत्रण समाधानों को अपनाने में तेजी लाएंगे.
सौर एवं पवन उपकरणों पर GST की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इन उपकरणों में सौर कुकर, बायोगैस प्लांट, सौर ऊर्जा आधारित उपकरण, सौर ऊर्जा जनरेटर, पवन चक्कियां, पवन संचालित विद्युत जनरेटर, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और डिवाइस, सौर लालटेन / सौर लैंप, ओशियन वेव्स एनर्जी डिवाइस और प्लांट् और फोटो वोल्टेइक सेल शामिल हैं.
केंद्र के अनुसार, GST दर में कमी से सौर पैनलों, पी.वी. सेल, पवन टर्बाइन और संबंधित उपकरणों की पूंजीगत लागत में सीधे तौर पर कमी आएगी. इस कटौती से सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ेगी, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कम हो जाएगा.
GST दर में कटौती से पीएलआई योजनाओं के तहत India के सौर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को समर्थन देकर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे घरेलू उत्पाद आयात के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे. इससे सौर पंप अधिक किफायती हो जाएंगे, सिंचाई लागत कम होगी और किसानों को सहायता मिलेगी.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, India में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 42 गुना से भी अधिक बढ़ गई है , जो 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर 31 जुलाई, 2025 तक 119.54 गीगावाट हो गई है.
India ने आर्थिक विकास को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से अलग करने की प्रक्रिया को जारी रखा है. 2005 और 2020 के बीच India के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की कमी आई है.
इसी प्रकार, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के तहत अपशिष्ट उपचार (सीईटीपी) पर GST की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर GST की दर अब 5 प्रतिशत कर दी गई है.
Government के अनुसार, सीईटीपी पर करों में कटौती से उद्योगों को केंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार विधियों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण मुक्त वातावरण बनेगा और औद्योगिक क्षेत्रों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा. इससे नगर निगमों को अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान लागू करने में सहायता मिलेगी. GST कटौती से अपशिष्ट पृथक्करण, संयंत्र संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में हरित रोजगार सृजित होंगे.
बायोडिग्रेडेबल बैग पर भी GST की दर को 5 प्रतिशत कर दिया गया है. बायोडिग्रेडेबल बैगों पर GST कम होने से वे अधिक किफायती हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से दूर जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और इस प्रकार प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है.
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