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गुवाहाटी, 9 सितंबर . असम के Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा ने Tuesday को कहा कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई के Pakistan के साथ कथित संबंधों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को अपनी जांच पूरी करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है.
Chief Minister सरमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है.”
उन्होंने आगे कहा कि निष्कर्ष तैयार होने के बाद, आगे कोई भी निर्णय लेने से पहले, रिपोर्ट की या तो स्वयं या मुख्य सचिव द्वारा जांच की जाएगी.
यह टिप्पणी राज्य में चल रहे Political घमासान के बीच आई है, जहां भाजपा और कांग्रेस इस विवाद को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.
हालांकि Chief Minister ने बार-बार कहा है कि जांच से ‘चौंकाने वाले खुलासे’ होंगे, लेकिन कांग्रेस ने आरोपों को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताकर खारिज कर दिया है.
इससे पहले, Chief Minister सरमा ने कहा था कि एसआईटी द्वारा अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के Pakistanी संबंधों की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है.
Chief Minister ने गोगोई और उनकी पत्नी के Pakistan से कथित संबंधों से जुड़े आरोपों की चल रही जांच पर बात की थी और राज्य की एसआईटी द्वारा की जा रही वर्तमान जांच की सीमाओं को स्वीकार किया था.
उन्होंने कहा कि असम एसआईटी का कार्यक्षेत्र सीमित है, खासकर संचार रिकॉर्ड तक पहुंचने के मामले में.
उन्होंने आगे कहा, “असम में एसआईटी का दायरा बहुत सीमित है. वह दो साल से अधिक पुराने टेलीफोन रिकॉर्ड या संपर्कों तक नहीं पहुंच सकती.”
इन बाधाओं के बावजूद, Chief Minister ने अपने कार्यक्षेत्र में लगन से काम करने के लिए एसआईटी की सराहना की.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले के व्यापक पहलू, नागरिकता और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के साथ कथित संबंधों से संबंधित, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास 2010-2011 से जुड़ी जानकारी हासिल करने की क्षमता है.
Chief Minister सरमा ने स्पष्ट किया कि राज्य Government ने अभी तक एनआईए से जांच अपने हाथ में लेने का अनुरोध नहीं किया है.
उन्होंने कहा, “अभी तक ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है. एसआईटी द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हम अंतिम निर्णय लेंगे.”
Chief Minister ने यह भी कहा, “एसआईटी को 10 सितंबर तक जांच पूरी करने की समय-सीमा दी गई है, और समय-सीमा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा. रिपोर्ट 11 या 12 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद 15 सितंबर तक यह निर्णय लिया जाएगा कि मामले को एनआईए या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जाए या गृह मंत्रालय के अधीन रखा जाए.”
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एससीएच