हाईकोर्ट में लालू की दलील, लैंड फॉर जॉब केस में एफआईआर के लिए जरूरी मंजूरी लेने में विफल रही सीबीआई

New Delhi, 8 अगस्त . ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. लालू यादव के वकील ने अदालत में अपनी दलील पेश की. अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी से जुड़े केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) केस को रद्द करने की मांग की है. लालू के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि सीबीआई इस मामले में First Information Report दर्ज करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) एक्ट के तहत अनिवार्य मंजूरी हासिल करने में विफल रही है.

उन्होंने कहा कि उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे, इसलिए पीसी एक्ट की धारा 17ए के तहत मंजूरी जरूरी थी. सीबीआई First Information Report दर्ज नहीं कर सकती थी और बिना First Information Report जांच शुरू नहीं हो सकती थी. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

इससे पहले Supreme court ने लालू यादव की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दर्ज सीबीआई की First Information Report को खारिज करने की मांग की थी.

लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को Supreme court में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. Supreme court ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा.

लालू यादव की याचिका में कहा गया था कि सीबीआई द्वारा दर्ज First Information Report में कोई ठोस आधार नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन Supreme court ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हाई कोर्ट पहले ही तारीख दे चुका है और इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं बनता.

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