धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी

Mumbai , 5 सितंबर . Mumbai Police की आर्थिक शाखा ने Bollywood Actress शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. दोनों पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की गई है. इससे दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो पहले अपने वकील के जरिए इस आरोप को बेबुनियाद मामला बता चुके हैं.

दरअसल, इसी साल अगस्त में Mumbai के जुहू Police स्टेशन में शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. यह शिकायत जुहू निवासी व्यवसायी दीपक कोठारी ने दर्ज कराई थी. दीपक कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं.

इसी मामले की जांच के दौरान Mumbai Police की आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. Mumbai Police के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि Police इनके ट्रेवल लॉग देख रही थी और अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.

धोखाधड़ी के समय के बीच दोनों कहां-कहां गए और पैसों का लेनदेन कहां-कहां हुआ, Mumbai Police ने यह जानकारी निकाली. ऑडिटर ने कुछ संदेहजनक पाया है इसलिए पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है. गणेश उत्सव और अन्य कारणों के चलते उनसे पूछताछ हो नहीं पाई थी.

दीपक कोठारी ने बताया कि साल 2015 में राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति ने उनका परिचय शिल्पा और राज से कराया, जो उस समय कंपनी (बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड) के प्रमुख शेयरधारक थे.

आरोप है कि दोनों ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा, लेकिन बाद में इसे निवेश के रूप में लेने की बात कही. शिल्पा और राज कुंद्रा ने कोठारी को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ मासिक रिटर्न और मूलधन लौटाने का वादा किया.

कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31 करोड़ रुपए और सितंबर 2015 में 28 करोड़ रुपए कंपनी में निवेश किए. हालांकि, साल 2016 में शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि राज कुंद्रा ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी.

कोठारी को बाद में पता चला कि साल 2017 में कंपनी के खिलाफ एक समझौते की चूक के कारण दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो गई थी. उनका दावा है कि उनके निवेश का पैसा बिजनेस में इस्तेमाल न होकर निजी खर्चों में उड़ा दिया गया.

कोठारी की शिकायत पर Mumbai Police ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

जेपी/वीसी