यौन उत्पीड़न मामले में यश दयाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम सुनवाई

प्रयागराज, 21 अगस्त . क्रिकेटर यश दयाल पर गाजियाबाद की एक महिला के लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में Thursday को अहम सुनवाई होनी है. यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी या नहीं, हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा.

महिला द्वारा लगाए यौन उत्पीड़न के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. अदालत ने गिरफ्तारी को जरूरी नहीं बताते हुए मामले पर गहराई से विचार करने की बात कही थी. कोर्ट ने कहा था कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक First Information Report के आधार पर यश दयाल पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीड़िता, उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने के एसएचओ को नोटिस भेजा था. अदालत ने सभी से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा था ताकि मामले पर विस्तृत विचार किया जा सके.

यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में First Information Report दर्ज की गई थी. First Information Report भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई.

First Information Report दर्ज होने के बाद यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपने ऊपर लगाए आरोप को निराधार बताया था और First Information Report को रद्द किए जाने का आग्रह किया था.

यश दयाल का कहना है कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं.

Thursday को यश दयाल पर आने वाला हाईकोर्ट का निर्णय उनकी व्यक्तिगत छवि के साथ-साथ क्रिकेट करियर के लिए भी बेहद अहम होगा.

बता दें कि यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद यश को यूपी टी20 लीग से बाहर कर दिया गया था.

यश आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हैं.

पीएके/एबीएम