New Delhi, 24 जुलाई . Supreme court ने 2006 के Mumbai ट्रेन विस्फोटों के सिलसिले में 12 आरोपियों को बरी करने से जुड़े बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का जेल से रिहा होने वाले आरोपियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, Supreme court ने यह भी टिप्पणी की कि हाईकोर्ट की तरफ से आरोपियों को बरी किया जाना दूसरे मामलों में मिसाल नहीं बनेगा.
Supreme court ने Thursday को महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर यह फैसला दिया. सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. Thursday को फैसला सुनाते हुए Supreme court ने 12 आरोपियों को नोटिस जारी किया. साथ ही, हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी रोक लगाई.
महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने Supreme court में कहा कि आरोपियों को वापस जेल में भेजने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणी मकोका के दूसरे केस में ट्रायल को प्रभावित कर सकती हैं.
इसके बाद Supreme court ने उन टिप्पणियों पर रोक लगाई और कहा कि हाईकोर्ट का आदेश दूसरे मामलों में नजीर नहीं बनेगा.
21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने Mumbai ब्लास्ट मामले में फैसला देते हुए 12 आरोपियों को बरी कर दिया था. यह फैसला न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस चांडक की पीठ ने सुनाया. इस मामले में कुल 13 आरोपी थे, जिनमें से एक को विशेष अदालत पहले ही बरी कर चुकी है. 21 जुलाई को हाईकोर्ट ने 12 लोगों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, जिनमें से 5 मृत्युदंड की सजा काट रहे थे और 7 अन्य आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे.
जुलाई 2006 में Mumbai में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कुख्यात “7/11 Mumbai विस्फोट” के रूप में भी जाना जाता है.
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डीसीएच/