ममता बनर्जी की श्रीरामपुर मीटिंग से जुड़ा मामला, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच को केस भेजा वापस

कोलकाता, 11 सितंबर . पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के श्रीरामपुर में तृणमूल कांग्रेस की प्रस्तावित जनसभा को लेकर अनिश्चितता Friday को भी बनी रही. इस सभा में पूर्व Chief Minister ममता बनर्जी मुख्य वक्ता थीं. कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले को जल्द फैसले के लिए जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच के पास वापस भेज दिया.

यह मीटिंग पहले Friday के लिए तय की गई थी. Thursday को जस्टिस भट्टाचार्य की बेंच ने कार्यक्रम के लिए सशर्त मंजूरी तो दी थी, लेकिन मीटिंग के बाद रैली करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था.

हालांकि, राज्य Government के चीफ जस्टिस रवींद्र विट्ठलराव घुगे और जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती वाली डिवीजन बेंच के पास जाने और सिंगल-जज बेंच के आदेश के एक खास हिस्से पर स्पष्टीकरण मांगने के बाद, यह कार्यक्रम योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ सका.

राज्य Government ने तर्क दिया कि मामले में Police प्रशासन की भूमिका बहुत कम थी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम के लिए चुने गए मैदान के मालिक ने इसे Political कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई थी.

Government ने यह भी कहा कि निजी संपत्ति का इस्तेमाल आम तौर पर धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, इसलिए प्रशासन मालिक की आपत्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता.

Friday को मामले की सुनवाई के बाद, डिवीजन बेंच ने केस को वापस सिंगल-जज बेंच के पास भेज दिया और जल्द से जल्द मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया. बेंच ने कहा कि Political सभा के लिए जगह के इस्तेमाल पर जमीन मालिक की आपत्तियां सुनने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाना चाहिए.

डिवीजन बेंच ने जस्टिस भट्टाचार्य से अनुरोध किया कि वे 18 सितंबर को समीक्षा याचिका पर सुनवाई करें और 25 सितंबर तक आदेश जारी करें.

विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद से ममता बनर्जी ने अपनी Political गतिविधियां मुख्य रूप से कोलकाता तक ही सीमित रखी हैं. श्रीरामपुर कार्यक्रम के चुनाव के बाद राज्य की राजधानी से बाहर किसी जिले में उनका पहला बड़ा Political कार्यक्रम होने की उम्मीद थी.

एससीएच/एबीएम

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