बाहुबली विधायक अनंत सिंह को Supreme Court से झटका, एक दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

New Delhi, 30 अक्टूबर . जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से निष्कासित बाहुबली विधायक अनंत सिंह को Supreme Court से झटका लगा है. Supreme Court ने अनंत सिंह को एक दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. Supreme Court ने अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश दिया है.
दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत को मृतक के पोते नीरज कुमार ने Supreme Court में चुनौती दी है. Supreme Court ने इस हत्याकांड की चार महीने में जांच पूरी करने का भी आदेश दिया है.
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान 30 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के एक उम्मीदवार के समर्थक दुलारचंद यादव की Patna जिले के बाढ़ अनुमंडल के बसावनचक गांव में हत्या कर दी गई थी. बताया जाता है कि मोकामा से तत्कालीन जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी. झड़प के दौरान दुलारचंद यादव की जान चली गई थी.
आरोप है कि धर्मवीर सिंह और कर्मवीर सिंह ने दुलारचंद यादव को जबरदस्ती उनकी गाड़ी से बाहर खींच लिया था. पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपियों और उनके साथियों ने जानबूझकर उन्हें गाड़ी से कुचला और गोली मारी.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत गोली लगने से नहीं हुई थी. मौत का कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया था. शरीर पर लगी चोट किसी भारी वाहन से टक्कर लगने के कारण लगी चोटों से मेल खाती थी. इसी मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था.
इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बाद में Patna हाई कोर्ट ने 19 मार्च को उन्हें जमानत दे दी थी और 23 मार्च को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था. अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को हराया. राज्यसभा चुनाव के दौरान वे जेल से विधानसभा पहुंचे थे और वोट दिया था.
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ओपी/एबीएम


