एसबीआई बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारने के मामले में एमके अलागिरी की बेटी के खिलाफ चार सप्ताह में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

चेन्नई, 31 अक्टूबर . मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व Union Minister एमके अलागिरी की बेटी कायलविझी के खिलाफ एसबीआई बैंक मैनेजर को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में Police को चार सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
Police ने चेन्नई के अड्यार स्थित एसबीआई शाखा के मैनेजर को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के आरोप में कायलविझी के खिलाफ आपराधिक धमकी समेत चार धाराओं में मामला दर्ज किया था.
अपने खिलाफ दर्ज इस मामले को चुनौती देते हुए कायलविझी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर First Information Report रद्द करने की मांग की थी. याचिका में उन्होंने दावा किया था कि बैंक मैनेजर ने उनके साथ अश्लील भाषा में दुर्व्यवहार किया था, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज शिकायत में इस तथ्य को छिपाया गया.
न्यायमूर्ति जी.के. इलंथिरैयन की पीठ के समक्ष जब यह याचिका सुनवाई के लिए आई तो कायलविझी के वकील ने अदालत को बताया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं.
इसके बाद न्यायाधीश ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे खारिज कर दिया. साथ ही, शास्त्रीनगर Police को मामले में चार सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
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डीएससी


