
-शिखा उर्फ शीबा को पिता और भाई की कैद से छुडाकर नारी निकेतन में रखने का आदेश
प्रयागराज (Prayagraj). इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म स्वीकार कर रोहित राठौर से शादी करने वाली कानपुर (Kanpur) नगर की शिखा उर्फ शीबा समेत उसके पिता और भाई को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिए है. इसके साथ ही अदालत ने शिखा उर्फ शीबा को पिता और भाई की कैद से छुडाकर नारी निकेतन में रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एसएसपी कानपुर (Kanpur) नगर को निर्देश दिया है कि वह वार्ड 22, लाल बहादुर शास्त्री नगर, कानपुर (Kanpur) में इमरान हसन व मुख्तार अली की कैद से तत्काल शिखा को छुड़ाए और 12 अक्टूबर को दोपहर दो बजे कोर्ट में पेश करे.
याची को सुरक्षा देने और कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्य करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने शिखा व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है. याचियों का कहना है कि उन्होंने आर्य समाज मंदिर रावतपुर में शादी की है. इसका पंजीकरण भी कराया है. शिखा के पिता मुख्तार अली ने बिल्हौर थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया है. दोनों बालिग हैं. इसके बावजूद पुलिस (Police) ने शिखा को पकड़ कर पिता मुख्तार अली को सौप दिया. जहां उसे बंधक बना लिया गया है. उसकी जान को खतरा है.