उदयपुर (Udaipur). उदयपुर (Udaipur) शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना (Corona virus) से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर (District Collector) चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट (एडीएम) संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है.
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में प्रतापनगर थानान्तर्गत बोहरा गणेश जी आयड़, अरिहंत विहार पुरोहितों की मादड़ी एवं पुराना आरटीओ ऑफिस, सूरजपोल थानान्तर्गत अमल का कांटा, नजर बाग नाइयों की तलाई, अंबामाता थानान्तर्गत पूर्बिया कॉलोनी मल्लातलाई, हिरणमगरी थानान्तर्गत पूजा नगर सेक्टर 4 व प्रभात नगर सेक्टर 5, सवीना थानान्तर्गत डी ब्लॉक सवीना, ग्रामीण बैंक (Bank) के पास सवीना, एमवीएम स्कूल सेक्टर 13 एवं कृषि उपज मण्डी, अग्रवाल गैस एजेन्सी के सामने, गोवर्धन विलास थानान्तर्गत गणपति टावर सेक्टर 14, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी सीए सर्कल एवं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भूपालपरा थानान्तर्गत गोकलपुरा गणपति नगर तथा घंटाघर थानान्तर्गत सिंघावट वाडी वाली गली बडा बाजार में 9 सितंबर की मध्यरात्रि तक यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी. एडीएम सिटी ने बताया किं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे.