जयपुर (jaipur) . महानिदेशक पुलिस (Police) अपराध एम. एल. लाठर ने प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वप्रेरित होकर कोरोना के संक्रमण से बचने के हैल्थ प्रोटोकाल एवं समस्त प्रावधानों की अनिवार्य रूप से पालना की आवश्यकता प्रतिपादित की है.
लाठर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि राजस्थान (Rajasthan) पुलिस (Police) द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान (Rajasthan) ऐपिडेमिक अध्यादेश की साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. महानिदेशक पुलिस (Police) अपराध ने बताया कि प्रदेश में कोरोना (Corona virus) के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान (Rajasthan) एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 7 लाख 62 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 11 करोड 7 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है. सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 85 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 13 हजार 56, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 4 लाख 61 हजार 326 व्यक्तियों के चालान किये गये है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है.
निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 676 एफआईआर (First Information Report) दर्ज कर अब तक 8 हजार 206 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 10 लाख 5 हजार 610 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 68 हजार 712 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 18 करोड़ 35 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है. लाठर ने बताया कि प्रदेश में 28 हजार 121 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. सोशल मीडिया (Media) के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 302 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 232 को गिरफ्तार किया गया है.