जयपुर (jaipur) . अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) द्वारा बजट सत्र 2020-21 में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2020 पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की भांति अब प्रदेश के पंजीकृत 3248 मदरसों में अध्ययनरत एक लाख 90 हजार छात्र (student) एवं छात्राओं का भी ग्रुप बीमा करवाया जायेगा. जिससे अब दुर्घटना होने की स्थिति में विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के नियमों के अनुसार इन बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी.
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने आज कहा कि गत वर्ष बूंदी जिले के हिण्डौली कस्बे के मदरसों में पढने वाले दो बच्चे जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ऐसी कोई योजना संचालित नहीं किये जाने के कारण परिजनों को कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी थी. इस पर उन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों को शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में पढने वाले बच्चों के लिये भी विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ करवाने के निर्देश दिये. जिसके पश्चात् विभाग की ओर से भेजे गये प्रस्ताव को मुख्यमंत्री (Chief Minister) को भिजवाया गया था.
मोहम्मद ने कहा कि अब योजना के अनुसार प्रत्येक छात्र (student) एवं छात्राओं के इंश्योरेन्स पर राजस्थान (Rajasthan) मदरसा बोर्ड द्वारा कुल 19.21 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा. योजना की समस्त शर्ते स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) से की गई पॉलिसी अनुसार रखी जायेगी. इस राशि को खर्च करने के लिये मदरसा बोर्ड को वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है. अब इसी सत्र से बच्चों का समूह बीमा करवाया जा सकेगा.