नई दिल्ली (New Delhi) . सड़क परिवहन मंत्रालय ने किसी वाहन की अगली सीट में ड्राइवर के बगल में बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है. मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा अप्रैल, 2021 से नए मॉडल और जून, 2021 से मौजूदा मॉडल के लिए हैं. मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना के लिए सार्वजनिक परामर्श मांगा है. मंत्रालय ने कहा अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर “टिप्पणी / सुझाव सभी हितधारकों से निम्नलिखित ईमेल पते पर पूछे गए हैं: [email protected]” फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ने मंगलवार (Tuesday) को कहा कि दोहरे एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव से कीमत में बढ़ोतरी होगी और वाहन निर्माताओं को बिक्री पर प्रभाव को रोकने के लिए प्रमुख वृद्धि को कम करना होगा.
ऍफ़एडीए के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी का कहना है कि “ऍफ़एडीए दोहरे फ्रंट एयरबैग को अनिवार्य करने के लिए मंत्रालय के इरादे का स्वागत करता है. यह एक बहुत जरूरी सुरक्षा मानक है जिसे भारत को अपनाना चाहिए और वैश्विक मानकों के अनुरूप होना चाहिए”. उन्होंने कहा कि सरकार की अपने नागरिकों के लिए ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने की दृष्टि की सराहना की जाती है, लेकिन यह निश्चित रूप से वाहनों की कीमत में वृद्धि करेगा.
वाहन की अगली सीट पर अनिवार्य हो एयरबैग
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