भुवनेश्वर (Bhubaneswar) . ओडिशा में हाईकोर्ट ने एक मां को अपने बच्चे को पिता को सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह फैसला एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद दिया है. इस वीडियो में महिला 15 माह के बच्चे को बुरी तरह यातनाएं देती हुई नजर आ रही है. मामला पुरी जिले का है. यह मामला बीते साल सितंबर में सामने आया था. वायरल वीडियो फुटेज में नजर आ रहा है कि बच्चे के साथ क्रूरता की जा रही है. अदालत ने फैसला देते हुए टिप्पणी की कि मां के साथ अलग रहना बच्चे के मानसिक, शारीरिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है और उसपर मानसिक रूप से नकारात्मक असर डाल सकता है. पिता चक्रधर नायक ने अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए याचिका दायर की थी. नायक व्यापारी हैं.
न्यायमूर्ति एसके मिश्रा और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने पुरी जिला निवासी चक्रधर नायक की बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका स्वीकार करते हुए पत्नी को निर्देश दिया कि वह सात दिनों के भीतर बच्चे को पिता के सुपुर्द करे. अदालत ने निर्देश दिया, ‘अगर महिला सात दिन में ऐसा नहीं करती है तो पुलिस (Police) उचित कार्रवाई कर बच्चे को उससे लेकर पिता के सुपुर्द करे. रिपोर्ट्स के अनुसार, जब कोर्ट ने रोजलिन से बात की, तो उसने कहा कि चूंकि वो बच्चे की मां है इसलिए उसे बच्चे को मारने का हक है. उसने साफ किया था कि वह किसी भी हालत में बच्चे को पति को सुपुर्द नहीं करेगी.