दतिया .विशेष न्यायाधीश (judge) (पॉक्सो एक्ट) दतिया की न्यायालय ने मंगलवार (Tuesday) को मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पड़ोस में रहने वाले को शेष जीवन जेल में रहने की सजा सुनाई है. साथ ही 41 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.
डीपीओ पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि 31 मार्च 2019 को नौ वर्षीय बालिका के माता पिता खेत पर गेहूं की फसल काटने गए थे तभी पड़ोस में रहने वाला आरोपी घर के बाहर पांच बहनों के साथ खेल रही बालिका को बोरी उठवाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. सिविल लाइन पुलिस (Police) ने प्रकरण दर्ज कर अन्य कानूनी कार्रवाई की.
इसके बाद 29 अप्रैल 19 को चार्जशीट विशेष न्यायाधीश (judge) (पॉक्सो एक्ट) दतिया की न्यायालय में प्रस्तुत की. पीड़िता और स्वतंत्र साक्षियों के बहानों व डीपीओ द्वारा रखे अभिमत से सहमत होकर न्यायाधीश (judge) ने मंगलवार (Tuesday) को आरोपी को शेष जीवन जेल में रहने की सजा सुनाई.