उदयपुर (Udaipur). उदयपुर (Udaipur) शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना (Corona virus) से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर (District Collector) चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट (एडीएम) संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है.
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में घंटाघर थानान्तर्गत मोहाली चौहट्टा वािरयो की घाटी, महावत वाड़ी व धोली बावड़ी, सूरजपोल थानान्तर्गत सहकारी भंडार कालाजी गोराजी व खांजीपीर किशनपोल, भूपालपुरा थानान्तर्गत रामद्वारा चौक आयड़, सवीना थानान्तर्गत विजया बैंक (Bank) सेक्टर 13, अंबामाता थानान्तर्गत यादव कॉलोनी, प्रतापनगर थानान्तर्गत चारभुजा मंदिर के पास खेमपुरा तथा हिरणमगरी थानान्तर्गत एलआईसी क्वार्टर सेक्टर 4 में 8 सितंबर की मध्यरात्रि तक यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी. एडीएम सिटी ने बताया किं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे.